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ARP, BASIC SHIKSHA : शासन का आदेश जारी अब अधिकतम तीन वर्ष तक ही ARP पद पर कार्य कर सकेंगे

ARP, BASIC SHIKSHA : शासन का आदेश जारी अब अधिकतम तीन वर्ष तक ही ARP पद पर कार्य कर सकेंगे


लखनऊ । परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक अब अधिकतम तीन वर्ष तक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) पद पर कार्य कर सकेंगे। अभी तक इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं था। अभी एक वर्ष तक के लिए इन्हें रखा जाता था और फिर प्रदर्शन के आधार पर आगे इनका नवीनीकरण किया जाता था। ऐसे में कई शिक्षक तो एक वर्ष बाद ही इस पद से हट गए और कुछ चार-पांच वर्षों से कार्यरत हैं। 
प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा एमकेएस सुंदरम की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया। अब तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद शिक्षक दोबारा एआरपी नहीं बन सकेंगे। जो एआरपी कार्यरत हैं और उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो अब उनकी सेवा अवधि 31 मार्च वर्ष 2025 तक बढ़ा दी गई है।


 प्रत्येक ब्लाक में पांच-पांच एआरपी को शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालयों के निगरानी की कमान दी गई है। यही नहीं, प्री-प्राइमरी से कक्षा दो तक के विद्यार्थियों को गणित व भाषा में निपुण बनाने का जिम्मा होगा। अपने-अपने ब्लाक के 10-10 स्कूलों को यह निपुण बनाएंगे।

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