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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में विद्यालय साफ़-सफ़ाई के संबंध में विधान सभा के द्वितीय सत्र 2024 में पूछे गये सवाल शिक्षा मंत्री का आया जवाब।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में विद्यालय साफ़-सफ़ाई के संबंध में विधान सभा के द्वितीय सत्र 2024 में पूछे गये सवाल शिक्षा मंत्री का आया जवाब।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित इंजी० बृजेश कठेरिया (किशनी), मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछा गया की “क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की साफ सफाई व परिसर के रख-रखाव हेतु सफाई कर्मी/चपरासी की नियुक्ति सरकार करेगी?”

जिसमें उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मी/कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं हैं।

उक्तवत् ।

परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं हैं, अपितु निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र संख्या 2/2080/2017-2- 143/विविध/2010 लखनऊ दिनांक 09 अक्टूबर 2017 में भी ग्राम पंचायतो में नियुक्त सफाई कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 3173/33-1-2010 दिनांक 25.06.2009 में राजस्व ग्रामों में सफाई कर्मचारियों द्वारा स्कूल शौचालय, विद्यालय परिसर के बाहर की सफाई के साथ-साथ उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भीतरी परिसर की सफाई किये जाने के निर्देश अद्यतन प्रभावी है। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 2856/33-1-2014/2014 दिनांक 17.11.2014 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित रुप से प्रतिदिन स्कूल शौचालय की सफाई सुनिश्चित कराने का दायित्व ग्राम पंचायत/जिला पंचायत राज अधिकारी का है।


सम्बन्धित शासनादेश की लिंक जल्द ही नीचे दे दी जाएगी आप सब देखे।

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