SHIKSHAK BHARTI, 69000 : 69000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 31,277 अभ्यर्थियों को जिले आवंटित, 14 व 15 अक्टूबर को काउंसलिंग, नियुक्तिपत्र 16 को, देखें सम्पूर्ण जानकारी
प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक चयन की अनंतिम सूची सोमवार को जारी हो गई। 31,277 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया गया, जबकि अनुसूचित जनजाति की 384 सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल सके। अभ्यर्थी सूची परिषद की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 16 अक्टूबर को दिया जाएगा।
परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि पहले जारी 67,867 अनंतिम सूची से ही 31,661 पदों के लिए अभ्यर्थियों का जिला आवंटन किया गया है। अभ्यर्थी में 14 व 15 अक्टूबर को काउंसिंलिंग कराएंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 69000 शिक्षक भर्ती मामले में 31277 शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। इन लोगों को 16 अक्तूबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इस तरह नवरात्रि से पहले मुख्यमंत्री ने हजारों शिक्षकों को जो लंबे समय से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग भी 3,317 सहायक अध्यापकों को 16 अक्तूबर को ही नियुक्ति पत्र जारी करेगा। इस तरह देखा जाए तो 16 अक्तूबर को कुल 34,594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा वेबसाइट पर चयनितों की सूची जारी करने के साथ चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित जिले में 14 एवं 15 अक्तूबर को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। 16 अक्तूबर को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। वहीं, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शिक्षा मित्रों के लिए 37 हजार 339 पद रिक्त रखते हुए चयन सूची जारी की गई है। नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं के अधीन की जा रही है। बता दें कि शिक्षक भर्ती को लेकर कई विवाद रहे हैं जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिन पर फैसला होना है।
इससे पहले आवेदन में गलती करने वालों को कोर्ट ने दी थी राहत
69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में गलती करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया था कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। आवेदन भरते समय त्रुटि करने वाले दर्जनों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। लक्ष्मी देवी व 16 अन्य तथा उषादेवी व अन्य आदि की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की थी।
याचीगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचीगण ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। गलती से आवेदन के पहले कॉलम में उन्होंने अपनी प्रशिक्षण संबंधी योग्यता भर दी, जिससे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता का कहना था कि इस संबंध में स्पष्ट गाइड लाइन है कि आवेदन फार्म भरने में की गई त्रुटि को सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह आवेदन भरते समय सावधानी बरते और सही आवेदन भरे। याची के अधिवक्ता ने 16 जून 2020 को हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने पूर्व में याचीगणों का प्रत्यावेदन निस्तारित करने का निर्देश दिया है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन देने और सक्षम प्राधिकारी को उस प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
चयन के बाद बीएसए कार्यालय में तत्काल ज्वाइनिंग
चयन प्रक्रिया जनपदीय चयन समिति द्वारा संपन्न कराई जाएगी। चयनित शिक्षकों को बीएसए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। विद्यालय का आवंटन बाद में किया जाएगा।
बेसिक शिक्षा में चयनित अभ्यर्थी
सामान्य श्रेणी : 15,933
अन्य पिछड़ा वर्ग : 8,513
एससी : 6,615
एसटी : 216
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