लखनऊ । सरकारी प्राइमरी स्कूलों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण होगा तो स्कूल के प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि किसी स्कूल में शौचालय का निर्माण हो चुका है तो उसका ध्वस्तीकरण करवाया जाएगा। इस संबंध में समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने आदेश जारी
कर दिया है। उन्होंने कहा कि शासनादेश के मुताबिक स्कूल परिसर में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण नहीं हो सकता लेकिन कई जिलों से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि आपत्ति करने के बावजूद शिकायतें आ रही हैं। यदि प्रधानाध्यापक के हस्तक्षेप के बावजूद ग्राम प्रधान स्कूलों में निर्माण करवाएं तो जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है। वहीं यदि प्रधानाध्यापक की लापरवाही से शौचालय बन जाए या सूचना देने में देरी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। श्री आनंद ने कहा है कि जिलाधिकारी जिला शिक्षा परियोजना समित के अध्यक्ष होते हैं लिहाजा वहां शिकायत दर्ज की जाए और पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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