SERVICE : 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी, समूह 'ख' व 'ग' की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में प्रदेश सरकार
वर्तमान में सरकार अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार एक या दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह बेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। वे वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वे नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर, प्रस्तावित पांच वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही से समूह 'ख' ब 'ग' की पूरी भर्ती प्रक्रियः ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फॉर्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष ७0% से कम अंक पाने बाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जो तय शर्तों के साथ पांच वर्ष की सेवा पूरी कर सकेंगे, उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। इसे सरकारी विभाग समूह 'ख' एवं 'ग' के पदों पर नियुक्ति (संबिदा पर) एवं विनियमितीकरण नियमावली, 2020 कहा जाएगा।
पीसीएस, पीपीएस व पीसीएस-जे ही बाहर
प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह “ख' व समूह “ग' के पदों पर लागू होगी। यह सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 पर भी लागू होगी। इसके दायरे से केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा ( कार्यकारी एवं न्यायिक शाखा ) तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे।
नियुक्त कर्मियों को नियत वेतन
संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को समूह 'ख' व 'ग' के संबंधित पद का राज्य मरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति आधारित नियत वेतन दिया जाएगा। 5 वर्ष की संविदा अवधि निर्धारित शर्तों पर पूर्ण होने पर संबंधित व्यक्ति को संगत सेवा नियमावली में स्थान देते हुए मौलिक नियुक्ति दी जाएगी।
- हर छह माह पर मूल्यांकन, हर वर्ष में 60% से कम अंक तो नौकरी से बाहर
- पांच वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छंटनी से बचे तभी पक्की नौकरी की सौगात
पक्ष में तर्क: कर्मियों की दक्षता बढ़ेगी, देशभक्ति के भाव का होगा विकास
नई व्यवस्था के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे राज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने, नैतिकता, देशभक्ति एवं कर्तव्यपरायणता के मूल्यों का विकास करने में मदद मिलेगी। वित्तीय व्ययभार कम होगा।
संविदा नियुक्ति के लिए अहम होंगे ये प्रावधान
- 1. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति पर यूपी सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली-1999 लागू नहीं होगी।
- 2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को शासकीय कार्य से यात्रा पर भेजे जाने पर ही यात्रा व अन्य भत्ते दिए जाएंगे।
- 3. संविदा पर नियुक्ति अवधि में कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों को अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं दिए जाएंगे।
- 4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की संबंधित पद की अर्हतओं व आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र आदि फ र्जी पाए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी
प्रदेश में एमकेपीआई फॉर्मूले से तय होगी पक्की नौकरी, कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता का हर छह माह में होगा मूल्यांकन, पहले से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में
लखनऊ। समूह 'ख' ब समूह 'ग' की भर्ती प्रक्रिया में पांच साल तक संविदा नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता के मूल्यांकन के लिए एमकेपीआई यानी मिजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर्मूला तय किया जा रहा है। इसी आधार पर कर्मचारियों को पांच साल बाद मौलिक नियुक्ति यानी पक्की नौकरी दी जाएगी। समूह 'ख' व “ग' संवर्ग के पदों पर नियुक्त लोगों का संबिदा अवधि में इसी आधार पर उनके प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन होगा।
पहले से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में : प्रस्तावित नियमावली लागू होने के पहले पदों पर चयन के लिए विज्ञापन कर दिया गया हो अथवा चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो, तो विज्ञापन व परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित संबंधित व्यक्ति से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करनी होगी कि जह इस नियमावली के अधीन शर्तों को स्वीकार करेंगे। इसके बाद ही उनकी नियुक्ति की जाएगी।
कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता का हर छह माह में होगा मूल्यांकन
1. समूह ख व ग संवर्ग के पदों पर नियुक्त लोगों का संविदा अवधि में ‘मिजरेबल की परफार्मेंस इंडीकेटर’ (एमकेपीआई) के आधार पर उनके प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन होगा। एमकेपीआई का फार्मूला भी तय किया जा रहा है।
2. संविदा अवधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद एमकेपीआई के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति एवं नैतिकता का मापांक रखते हुए 5 वें वर्ष में विभागों द्वारा छह माह का इस संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. संविदा के दौरान संबंधित पद की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पदनाम के पहले सहायक पद नाम से नियुक्ति की जाएगी।
4. संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष एमकेपीआई के आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांक का योग 60 प्रतिशत से कम होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
5. संविदा कर्मी के कार्य को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित एमकेपीआई अंकित कर नियुक्त प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा केवल इन्हीं एमकेपीआई पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता रहे। यह एमकेपीआई नियुक्ति पत्र का भी अंश होंगे।
6. एमकेपीआई के आधार पर छमाही समीक्षा की कार्यवाही नियुक्ति पदाधिकारियों (कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष व शासन) के स्तर पर आधारित समितियां करेंगी।
7. समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छमाही के बाद प्रदर्शित किए गए अंक को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बंद लिफाफे में रखा जाएगा।
0 Comments