GUIDELINE : कोरोना अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन जारी, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली | कोरोन वायरस महामारी के बाच केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से लागू होने जा रहे अनलॉक-4 की घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक-4 के लिए जारी गाईडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेस 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण और टैली काउंसलिंग के लिए स्कूलों में बुला सकते हैं।इसके साथ-सात कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिजनों की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ-साथ 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो चलाने की मंजूरी दी गई है।
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के परामर्श के साथ शहरी विकास मंत्रालय/ रेलवे मंत्रालय के द्वारा मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से चलाया गया जाएगा।
कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से 22 मार्च से ही देशभर में मेट्रो परिचालन बंद है। ट्रो सेवा शुरू होने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो दफ्तर या अन्य जगहों पर जाने के लिए मेट्रो की सवारी पसंद करते हैं। कोरोना काल में मेट्रो को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए खास तैयारी की गई है।
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