नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड के छात्रों को शामिल करने की चुनौती देने वाली बेसिक टीचर सर्टिफिकेट (बीटीसी) प्रशिक्षित उम्मीदवारों के एक समूह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा।
याचिकाकर्ता छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा में बैठने के लिए बीएड के छात्र पात्रता नहीं रखते। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि बृहस्पतिवार को होने वाली सुनवाई को 13 जुलाई तक के लिए टाल दिया है।
याचिकाकर्ता छात्रों का कहना है कि बीएड उम्मीदवारों ने छह महीने का ब्रिज कोर्स पूरा नहीं किया है, जो कि सहायक शिक्षक के लिए जरूरी पात्रता है। उन्हें केवल प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जा सकता है।
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