GUIDELINES, SCHOOL : अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन्स जारी, स्कूल-कॉलेज मेट्रो रेल सहित धार्मिक समारोह पर 31 जुलाई तक रोक
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने कोरोना अनलॉक-2 के लिए आज गाइडलाइन्स जारी कर दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों पर लगा रोक 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है।
गाइडलाइन के अनुसार देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। सरकार ने अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी है। जबकि कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार अनलॉक-2 में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
#UNLOCK2: Lockdown shall continue to remain in force in containment zones till July 31st. In containment zones, only essential activities to be allowed. pic.twitter.com/krHxvKP9a7
#UNLOCK2: Lockdown shall continue to remain in force in containment zones till July 31st. In containment zones, only essential activities to be allowed.
507 लोग इस बारे में बात कर रहे हैंकंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जल्द ही एसओपी जारी की जाएगी। नई गाइडलाइन्स में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान कर सकते हैं। जहां नए मामले आने की संभावना है। बफर जोन के भीतर, प्रतिबंधों को आवश्यक माना जाता है जो जिला अधिकारियों द्वारा लगाए जा सकते हैं।
गृह मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में कोरोना की स्थिति के हिसाब से दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन, एक समय में पांच से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा सभी को शारीरिक दूरी जरूरी होगा।
अंतराष्ट्रीय उड़ानों को लिमिटेड मैनर में वंदे भारत मिशन के तहत अनुमति दी जाएगी। साथ में सरकार ने सुझाव दिया है कि अस्वस्थ्य व्यक्ति, 65 साल से अधिक के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर रहे हैं।
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने कोरोना अनलॉक-2 के लिए आज गाइडलाइन्स जारी कर दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों पर लगा रोक 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है।
गाइडलाइन के अनुसार देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। सरकार ने अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी है। जबकि कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार अनलॉक-2 में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
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कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जल्द ही एसओपी जारी की जाएगी। नई गाइडलाइन्स में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान कर सकते हैं। जहां नए मामले आने की संभावना है। बफर जोन के भीतर, प्रतिबंधों को आवश्यक माना जाता है जो जिला अधिकारियों द्वारा लगाए जा सकते हैं।
गृह मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में कोरोना की स्थिति के हिसाब से दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन, एक समय में पांच से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा सभी को शारीरिक दूरी जरूरी होगा।
अंतराष्ट्रीय उड़ानों को लिमिटेड मैनर में वंदे भारत मिशन के तहत अनुमति दी जाएगी। साथ में सरकार ने सुझाव दिया है कि अस्वस्थ्य व्यक्ति, 65 साल से अधिक के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर रहे हैं।
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