समस्त जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ध्यान दें कि-
प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों को निम्नलिखित 14 घटकों से, बाल मैत्रिक अभिगम्यता के अनुरूप एवं गुणत्तापरक निर्माण कराकर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक संतृप्त कराया जाना है:-
1. शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल
2. बालक शौचालय यूनिट
3. बालिका शौचालय यूनिट
4. शौचालय में जल-नल आपूर्ति
5. शौचालय का टाइलीकरण
6. दिव्यांग सुलभ शौचालय
7. हैन्ड वाशिंग यूनिट
8. कक्षा-कक्ष की फर्श का टाइलीकरण
9. श्याम पट्ट
10. रसोईघर
11. विद्यालय की समुचित रंगाई-पुताई
12. विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैम्प एवं रेलिंग
13. कक्षा-कक्ष में उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण
14. विद्यालय का विद्युत संयोजन
उक्त सम्बन्थ मे निर्गत महत्वपूर्ण शासनादेश संलग्न है।कृपया अपने कुशल नेतृत्व मे विद्यालयों को उक्त सभी अवस्थापना सुविधाओं से 30 सितंबर 2020 तक संतृप्त कराने का कष्ट करें।
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