SHIKSHAK BHARTI : 69000 शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग के बाद जरूरी नहीं कि नियुक्ति मिले, एक आवेदन सभी जिलों के लिए, सभी जिलों का विकल्प देना अनिवार्य
नई व्यवस्था के अनुसार हर अभ्यर्थी को सभी जिलों का विकल्प देना अनिवार्य
एक आवेदन सभी जिलों के लिए अभ्यर्थियों को एक आवेदन पत्र भरना होगा, वह सभी जिलों में मान्य होगा। गुणांक, भारांक व वरीयता वाले जिले के अनुसार वर्गवार व श्रेणीवार रिक्तियों के सापेक्ष आवंटित जिले में तीन से छह जून तक वह काउंसिलिंग कराएगा।
प्राथमिक विद्यालयों के लिए 69000 सहायक अध्यापक चयन में कड़ा मुकाबला है। बेसिक शिक्षा परिषद ने शनिवार को जारी विज्ञप्ति में इसका उल्लेख यह करते हुए किया कि सभी काउंसिलिंग कराने वालों को नियुक्ति मिलना जरूरी नहीं है। इसको ध्यान में रखकर इस बार दो अन्य अहम बदलाव किए हैं। हर अभ्यर्थी को सभी 75 जिलों का विकल्प देना और सरकारी पदों व कार्यरत शिक्षकों को काउंसिलिंग के लिए एनआरसी यानी अनुमति लेना भी अनिवार्य है। इससे अच्छे गुणांक वालों को जिला आवंटन करने में सहूलियत मिलेगी, साथ ही पहले से कार्यरत को दोबारा चयन से रोका जा सकेगा।
परिषदीय स्कूलों में 69000 शिक्षक चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू होंगे। भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र पर अपना नाम, पिता का नाम और अन्य शैक्षिक ब्योरा नहीं देना होगा। आवेदन में लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक, जन्म तारीख व मोबाइल नंबर देना होगा। वेबसाइट पर यह दर्ज करते ही अभ्यर्थी के मोबाइल पर ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड मिलेगा, जिसे भरने पर उसे आवेदन पत्र दिखेगा और अन्य सूचनाएं दर्ज कर दे।
ज्ञात हो कि भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 12 मई को जारी हुआ था, इसमें 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 13 मई को शासन ने सफल अभ्यर्थियों को जिला आवंटन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन का कार्यक्रम जारी किया। परिषद ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि ऑनलाइन ई-आवेदन पत्र का प्रारूप, आवश्यक निर्देश व जिलावार रिक्तियों का विवरण वेबसाइट पर 18 मई अपरान्ह से छह जून शाम छह बजे तक रहेगा। अभ्यर्थी 18 से 26 मई रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
सामान्य व ओबीसी 500, एससी व एसटी का 200, दिव्यांग निःशुल्क : अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में सभी शैक्षिक व अन्य मूल अभिलेख, उसकी दो स्वप्रमाणित छायाप्रति व चार पासपोर्ट साइज फोटो लेकर पहुंचे होगा।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से सामान्य व ओबीसी को 500 रुपये, एससी व एसटी को 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट देना होगा, जबकि दिव्यांग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों का अंतर जिला तबादला भी नहीं होगा।
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