SHIKSHAK BHARTI : सुनिश्चित करें 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में निर्देश - योगी
राजस्व को, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती के आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में एक सुने बिना शीर्ष अदालत कोई निर्णय प्रकरण में राज्य सरकार का पक्ष और न करे। 69000 सहायक अध्यापकों रणनीति सही थी वहीं बेसिक शिक्षा की भर्ती के मामले में सरकार की सप्ताह के भीतर परिषदीय प्राथमिक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ सतीश ओर से तय किए गए उत्तीर्ण अंक विद्यालयों में 69000 सहायक चंद्र द्विवेदी ने कहा कि सहायक को शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट में चुनौती अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया अध्यापकों की भर्ती के मामले में दी थी।
इस मामले में अंततोगत्वा सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों की भर्ती का बेसिक शिक्षा विभाग एहतियात के हाईकोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आया है। लिहाजा शिक्षामित्रों की ओर से यह कहा गया है कि वे हाईकोर्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट मार्ग प्रशस्त हुआ दाखिल करेगा। कैविएट दाखिल है। इससे प्रदेश के विद्यालय को योग्य शिक्षक मिलेंगे। कोर्ट कर राज्य सरकार की ओर से यह के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का के फैसले ने यह अनुरोध किया जाएगा कि उसका पक्ष दरवाजा खटखटाएंगे।
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