CAVITE, SHIKSHAK BHARTI : सर्वोच्च न्यायालय में केविएट दायर करेगी प्रदेश सरकार
69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला, मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 69000 सहायक खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से निर्धारित अध्यापक भर्ती मामले में प्रदेश कटऑफ को सही ठहराया है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय में विभाग का मानना है कि याची केविएट दायर करेगी। वहीं, शिक्षामित्र और अभ्यर्थी उच्च मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत एक सप्ताह में 69000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत के न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश चंद्र द्विवेदी और विभाग की अपर मुख्य सचिव निर्णय से शिक्षकों की भर्ती का मार्ग रेणुका कुमार के बीच हुई बैठक में प्रशस्त हुआ है। इससे प्रदेश के विद्यालयों को योग्य शिक्षक मिलेंगे। उच्च न्यायालय के निर्णय से यह भी स्पष्ट हुआ है कि राज्य सरकार का पक्ष और राजनीति सही थी। सर्वोच्च न्यायालय में केविएट दायर करने का निर्णय किया गया ताकि वहां पहले विभाग का पक्ष सुनने के बाद ही कोई कार्यवाही आगे बढ़े। उधर, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रदेश के कुछ अभ्यर्थियों और सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शिक्षामित्रों ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में निर्धारित कटऑफ (सामान्य के लिए 65 प्रतिशत, एससी-एसटी और ओबीसी के लिए 60 प्रतिशत) के कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने के बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। विभाग ने तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी है।
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