SUPREME COURT : शिक्षकों की वरिष्ठता में नहीं जुड़ेगी एडहॉक की नौकरी
जागरण संवाददाता, बरेली : एडहॉक की नौकरी जोड़कर खुद को वरिष्ठ बताने वाले हजारों शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध डीएके कॉलेज, मुरादाबाद की प्राचार्या जौली गर्ग की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते 13 नवंबर को फैसला दिया था कि वरिष्ठता निर्धारण में एडहॉक सर्विस की गणना नहीं की जा सकती है। इसे प्राचार्या ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कॉलेज की शिक्षिका डॉ. शोभा ने इसकी जानकारी दी।
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