logo

Basic Siksha News.com
बेसिक शिक्षा न्यूज़ डॉट कॉम

एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

GPF, GOVERNMENT ORDER : सामान्य भविष्य निधि में जमा रकमों पर ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक 7.9 प्रतिशत (सात दशमलव नौ प्रतिशत) होगी के सम्बंध शासनादेश जारी ।

GPF, GOVERNMENT ORDER : सामान्य भविष्य निधि में जमा रकमों पर ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक 7.9 प्रतिशत (सात दशमलव नौ प्रतिशत) होगी के सम्बंध शासनादेश जारी ।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
संख्या -8/2019/जी-2-196/दस-2019-59/81
लखनऊ: दिनांक : 30 अक्टूबर, 2019
विज्ञप्ति
विविध
जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), रूल्स 1985 के नियम 11 (1), कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड
(उत्तर प्रदेश), रूल्स के नियम 11 (1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्शयोरेन्श रूल्स,
1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के
दौरान जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश
कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन इन्शयोरेन्श फण्ड के अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) की कुल जमा रकमों पर दी जाने
वाली ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक 7.9 प्रतिशत (सात दशमलव नौ प्रतिशत) होगी। यह दर 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव
संख्या-8/2019/जी-2-196(1)/दस-2019-59/81तददिनांक
प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस
अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति को सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर दें।
आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव
UT AWN-
संख्या -8/2019/जी-2-196(2)/दस-2019-59/81 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
महालेखाकार,लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
प्रमुख सचिव, विधान सभा । विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
सचिवालय के समस्त अनुभाग।
निदेशक, वित्तीय प्रबन्धन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव
1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Post a Comment

0 Comments