ALLAHABAD HIGHCOURT : नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती पर रोक
कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 नवंबर को नियत करते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि यदि याची के मामले में नियमित स्वीकृत पदों पर सेवा प्रदाता कंपनी के जरिये संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला है तो उन पदों पर अगली सुनवाई तक संविदा कर्मचारी नियुक्त नहीं किए जाएंगे। यह आदेश जस्टिस मुनीश्वरनाथ भंडारी व जस्टिस विकास कुमार श्रीवास्तव की बेच ने मेसर्स आरएमएस टेक्नोसोलूसन्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याची का कहना था कि 25 अक्टूबर 2019 को बतौर सेवा प्रदाता कंपनी के उसका रजिस्टेशन सरकार ने रद कर दिया है। याची ने सरकार के आदेश को रद कर उसके रजिस्ट्रेशन को बहाल करने की मांग की है।
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