BONUS, SALARY : राज्यकर्मियों को दिवाली से पहले बोनस, सरकार ने जारी किया शासनादेश, "7000-"3000 का बैंड, धनतेरस पर मिलेगी सैलरी
एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ । उत्तर प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस मिलेगा। मंगलवार को अपर मुख्य सचिव, वित्त संजीव मित्तल ने अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिए जाने का आदेश जारी कर दिया। राज्य कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस दिया जाएगा। यह बोनस अधिकतम 7,000 और न्यूनतम 3,000 रुपये होगा। बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा राज्य कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करवाया जाएगा। वहीं, 25 प्रतिशत रकम का भुगतान नकद किया जाएगा।
मित्तल की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों का खाता कर्मचारी भविष्य निधि में नहीं है। उनके बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या पीपीएफ में जमा किया जाएगा। वहीं, जो कर्मचारी 31 मार्च, 2019 को रिटायर हो चुके हैं या 30 अप्रैल, 2020 तक रिटायर होने वाले हैं। उन्हें पूरे बोनस का भुगतान नकद किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित है, उन्हें केस खत्म होने तक बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा।
मित्तल की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों का खाता कर्मचारी भविष्य निधि में नहीं है। उनके बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या पीपीएफ में जमा किया जाएगा। वहीं, जो कर्मचारी 31 मार्च, 2019 को रिटायर हो चुके हैं या 30 अप्रैल, 2020 तक रिटायर होने वाले हैं। उन्हें पूरे बोनस का भुगतान नकद किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित है, उन्हें केस खत्म होने तक बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा।
धनतेरस पर मिलेगी सैलरी
अपर मुख्य सचिव, वित्त संजीव मित्तल ने पहले ही राज्य कर्मचारियों के लिए दीपावली से पहले सैलेरी देने का आदेश जारी कर दिया है। दीपावली महीने के अंतिम हफ्ते में होने की वजह से राज्य सरकार 25 अक्टूबर को ही राज्य कर्मचारियों की सैलेरी का भुगतान करेगी।
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