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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ALLAHABAD HIGHCOURT, SALARY : हाईकोर्ट ने दिया प्राइमरी अध्यापकों के बकाया वेतन को देने का निर्देश

ALLAHABAD HIGHCOURT, SALARY : हाईकोर्ट ने दिया प्राइमरी अध्यापकों के बकाया वेतन को देने का निर्देश

अध्यापकों को बकाया वेतन देने का आदेश

हाईकोर्ट ने आदेश के पालन की बीएसए, लेखाधिकारी को दी चेतावनी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह और लेखा अधिकारी मोहनलाल गुप्ता को चेतावनी दी है कि प्राइमरी अध्यापकों के बकाया वेतन सहित अन्य परिलाभों के भुगतान को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें, अन्यथा अदालत में 29 नवंबर को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने प्राइमरी स्कूल खुथन खास, चरगवां ब्लाक गोरखपुर के प्रधानाचार्य महातम प्रसाद एलालमन व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।
2015 में प्राइमरी स्कूल के शिक्षा सत्र में बदलाव करते हुए सत्र जुलाई के बजाए अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया गया। अप्रैल से लेकर जून के बीच सत्र लाभ लेकर सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को नए सत्रांत का लाभ नहीं दिया गया। उन्हें 30 जून को सेवानिवृत्त कर दिया गया, जिसे चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा सत्र बदलने और नए सत्र में पढ़ाने के कारण अध्यापकों को पूरे सत्र तक सेवा देने का अधिकार है। इसके बाद सरकार ने अक्तूबर माह में पुन: ज्वाइन कराया। लेकिन, जुलाई से सितंबर माह तक का वेतन नहीं दिया। बकाये वेतन की मांग में याचिका दायर की गई।
हाईकोर्ट ने सरकार के शासनादेश को रद्द करते हुए अध्यापकों को सत्र लाभ देते हुए बकाया वेतन दिए जाने का निर्देश दिया। इस आदेश का पालन नहीं किया गया, जिस पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है। अब कोर्ट ने कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी और लेखा अधिकारी गोरखपुर 29 नवंबर तक बकाया वेतन देने के आदेश का पालन करें अथवा अगली सुनवाई की तिथि 29 नवंबर को कोर्ट में हाजिर हों।

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