PROMOTION : परफॉर्मेंस के आधार पर होगा अफसरों, अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन
अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन में पारदर्शी व्यवस्था लागू हो, इसके लिए कार्मिक विभाग ने पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया है। अब अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। इस नंबर से ही उनका प्रमोशन तय किया जाएगा। शुक्रवार को मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने प्रमोशन के लिए नया शासनादेश जारी कर दिया। अब अधिक नंबर पाने वाले कर्मचारी को प्रमोशन में वरीयता दी जाएगी और भविष्य में होने वाले सभी प्रमोशन के लिए नई व्यवस्था ही लागू होगी। अभी तक कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू नहीं था।
नए शासनादेश में कर्मचारियों को उनकी प्रविष्टियों के आधार पर 7 श्रेणियों में बांटा गया है। इसके तहत अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी को 12 महीने में उत्कृष्ट प्रविष्टि मिलती है, तो उसे 10 अंक मिलेंगे। इसी तरह 12 महीने में अति उत्तम प्रविष्टि पाने वाले कर्मचारी के लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। उत्तम प्रविष्टि पाने वाले कर्मचारी के लिए 5 अंक और संतोषजनक प्रविष्टि पाने वाले कर्मचारी के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं।
बाद में होगी ग्रेडिंग
चयन समिति द्वारा प्रविष्टियों के अंक देते समय सभी प्रविष्टियों के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। 48 महीने से अधिक प्रविष्टियां पूरी न होने की स्थिति में चयन स्थगित किया जाएगा। मूल्यांकन दशमलव में होने की स्थिति में प्रमोशन नहीं किया जाएगा।
ऐसे किया जाएगा मूल्यांकन
परफॉर्मेंस अंक
परफॉर्मेंस अंक
12 महीने की उत्कृष्ट प्रविष्टि 10
12 महीने की अतिउत्तम प्रविष्टि 08
12 महीने की उत्तम प्रविष्टि 05
12 माह की संतोषजनक प्रविष्टि 02
12 माह की खराब प्रविष्टि पर 5 अंक घटेंगे, वहीं निलंबन अवधि में कोई अंक नहीं मिलेगा और औसत मूल्यांकन होगा, 3 माह से कम अवधि की प्रविष्टि पर कोई अंक नहीं मिलेगा।
पारदर्शिता के लिए शुरू की गई नई व्यवस्था
प्रविष्टियों पर दिए गए अंकों से होगा मूल्यांकन
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