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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAK BHARTI : कोर्ट ने सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती 2019 की प्रकिया पूरी करने की दी छूट

कोर्ट ने सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती 2019 की प्रकिया पूरी करने की दी छूट


विधि संवाददाता, लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा 69000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्‍स तय करने संबधी 7 जनवरी 2019 को जारी एक शासनादेश को खारिज करने के खिलाफ दायर विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने अंतरिम आदेश पारित करते राज्य सरकार को आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद उत्तर पुस्तिकायें प्रकाशित करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बिना उसकी पूर्व अनुमति या विशेष अपील के निस्तारण तक परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा। इससे पूर्व कोर्ट ने विशेष अपील में उठाये गए बिंदुओं पर विचार की आवश्यकता बताई। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी।

यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने राघवेंद्र प्रताप सिंह व अन्य की ओर से अलग-अलग दायर विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। विशेष अपीलों में कोर्ट की एकल पीठ द्वारा 30 मार्च 2019 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसमें कोर्ट ने 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को रद कर दिया था और साथ ही सरकार को आदेश दिया था कि 1 दिसम्बर तथा 5 दिसम्बर 2018 को इस परीक्षा को कराने संबधी जारी शासनादेशों का अनुपालन करते हएु सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के अनुसार मेरिट बनाकर तीन माह में परिणाम घोषित कर भर्ती प्रकिया पूरी करने का आदेश दिया था।

गौरतलब है कि एकल पीठ के समक्ष दायर याचिकाएं दायर कर सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा जारी 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी।


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