ALLAHABAD HIGHCOURT, CUTOFF, RECRUITMENT : कट ऑफ या इससे अधिक अंक वालों को दें नियुक्ति
68500 शिक्षक भर्ती: पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों को दो माह में नियुक्ति का आदेश, कोर्ट में कहा- कटऑफ 67 अंक या उससे अधिक पाने वालों को माने सफल
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय स्कूलों की 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन के पेश किए गए चार्ट के अनुसार सफल सैकड़ों याची अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है।
कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज को इन याचियों के अंक पत्र नए सिरे से जारी कर दो माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कट ऑफ अंक 67 या अधिक पाने वाले सभी याचियों को नियुक्ति देने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय स्कूलों की 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन के पेश किए गए चार्ट के अनुसार सफल सैकड़ों याची अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज को इन याचियों के अंक पत्र नए सिरे से जारी कर दो माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कट ऑफ अंक 67 या अधिक पाने वाले सभी याचियों को नियुक्ति देने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अनिरुद्ध नारायण शुक्ल व दर्जनों अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा व शिवेंद्र ओझा ने बहस की। राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता अमित मनोहर सहाय ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से पुनर्मूल्यांकन का चार्ट कोर्ट में दाखिल किया। जिसमें याची को 66 के बजाय 67 अंक, रितु वर्मा को 65 के बजाय 68, विनय कुमार मिश्र को 66 के बजाय 67 अंक मिले होने की जानकारी दी गई है। ऐसे ही कई अन्य याचियों को कट ऑफ अंक से अधिक अंक मिला है।
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