दस लाख पेंशनरों को 12 फीसद की दर से महंगाई राहत
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सरकार के दस लाख से अधिक सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को पहली जनवरी से नौ की बजाय 12 प्रतिशत की दर से पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने मंगलवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। वहीं अखिल भारतीय सेवा के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भी जनवरी से 12 फीसद की दर से महंगाई राहत देने का आदेश जारी कर दिया गया है।
राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को बढ़ी दर से महंगाई राहत देने का आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों के ऐसे पेंशनरों पर भी लागू होगा जिन्हें सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर दीपावली पर राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को पहली जनवरी से 12 फीसद की दर से भत्ते के भुगतान का आदेश दिया था।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सरकार के दस लाख से अधिक सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को पहली जनवरी से नौ की बजाय 12 प्रतिशत की दर से पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने मंगलवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। वहीं अखिल भारतीय सेवा के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भी जनवरी से 12 फीसद की दर से महंगाई राहत देने का आदेश जारी कर दिया गया है।
राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को बढ़ी दर से महंगाई राहत देने का आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों के ऐसे पेंशनरों पर भी लागू होगा जिन्हें सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर दीपावली पर राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को पहली जनवरी से 12 फीसद की दर से भत्ते के भुगतान का आदेश दिया था।
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