ALLAHABAD HIGHCOURT, URDU TEACHER : उर्दू शिक्षक भर्ती का मामला हाईकोर्ट ने सरकार की पुनर्विचार याचिका की खारिज
बेसिक स्कूलों में उर्दू शिक्षक भर्ती मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है.
बेसिक स्कूलों में उर्दू शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि सपा सरकार में निकाली 4000 गई पदों पर उर्दू शिक्षकों की भर्ती को योगी सरकार ने निरस्त कर दिया था. इसके पीछे तर्क दिया गया कि पहले से ही उर्दू के शिक्षक मानक से अधिक हैं. ऐसे में अभी उर्दू के और शिक्षकों की जरूरत नहीं है.
सरकार के इस फैसले के खिलाफ उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नियुक्ति देने का आदेश दिया था. जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल की गई. जिसे हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया ।
0 Comments