ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAJ BHARTI : शिक्षक भर्ती में संविधान के उल्लंघन पर जवाब दे सरकार
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी नौ जनवरी 2019 के शासनादेश की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से आठ सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अनूप सिंह व 60 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में शासनादेश के बिंदु सात (एक) और सात (दो) को संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 (एक) के विपरीत करार देते हुए असांविधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याची का कहना है कि बिंदु सात (एक) और सात (दो) की शर्ते संविधान के उपबंधों का हनन करने वाली हैं।
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी नौ जनवरी 2019 के शासनादेश की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से आठ सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अनूप सिंह व 60 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में शासनादेश के बिंदु सात (एक) और सात (दो) को संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 (एक) के विपरीत करार देते हुए असांविधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याची का कहना है कि बिंदु सात (एक) और सात (दो) की शर्ते संविधान के उपबंधों का हनन करने वाली हैं।
विसं, प्रयागराज : परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार की पुनर्विचार अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि भर्ती दो माह में पूरी की जाए। जबकि इस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए अभ्यर्थियों ने पहले से अवमानना याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। प्रदेश सरकार की पुनर्विचार अर्जी पर सुनवाई न्यायमूर्ति भारती सप्रू और न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खंडपीठ में हुई।शिक्षक भर्ती शुरू करने के आदेश पर नहीं कर सकते पुनर्विचार
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