logo

Basic Siksha News.com
बेसिक शिक्षा न्यूज़ डॉट कॉम

एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

SHIKSHAK BHARTI, INQUIRY : 68500 सहायक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, CBI जांच से हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया

SHIKSHAK BHARTI, INQUIRY : 68500 सहायक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, CBI जांच से हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया

🔵 उत्तर प्रदेश में 68500 सहायक शिक्षक भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है. हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया है.


उत्तर प्रदेश में 68500 सहायक शिक्षक भर्तीका रास्ता अब साफ हो गया है. हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश को रद्द किया. डिवीजन बेंच का साफ कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है. बता दें कि इससे पहले लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश  दया था.दरअसल पिछले साल नवंबर में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में 68500 पदों की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिए थे. 68500 पदों की भर्ती को लेकर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की थी. कोर्ट ने कहा कि वह आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती. जस्टिस इरशाद अली ने कहा था कि परीक्षा परिणाम तैयार करने वाली एजेंसी से लेकर अफसरों तक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं.आरोप था कि जो अभ्यर्थी शासन की जांच में योग्य मिले उनको भी नियुक्ति नहीं मिली. इतना ही नहीं मामला जिस विभाग में गड़बड़ी से जुड़ा था, उसी के अधिकारियों को जांच समिति में शामिल किया गया. अफसरों ने पसंद के अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया और योग्य अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं तक फाड़ दी गई. उत्तर पुस्तिकाएं बदलने के बावजूद एजेंसी पर अपराधिक कृत्य के तहत कार्रवाई नहीं की गई. कोर्ट ने इन बातों का हवाला देते हुए सीबीआई जांच के लिए कहा था. कोर्ट ने सीबीआई जांच 6 महीने में पूरी करने के आदेश दिए थे.
(रिषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट)

Post a Comment

0 Comments