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BULIDING, SCHOOL : सरकारी स्कूलों और इमारतों के निर्माण के लिए नई गाइडलाइन, ये होंगे मानक

BULIDING, SCHOOL : सरकारी स्कूलों और इमारतों के निर्माण के लिए नई गाइडलाइन, ये होंगे मानक


विजय वर्मा,लखनऊ | सरकारी स्कूलों व इमारतों के निर्माण के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नई गाइडलाइन जारी की है। 

    अब प्रदेश में स्कूलों व अन्य सरकारी बिल्डिंगों का निर्माण बाढ़ के उच्च स्तर से अधिक ऊंचाई पर कराना होगा। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने आदेश जारी किए हैं।

    सरकारी स्कूलों व इमारतों में बारिश के दौरान अक्सर पानी भरने की तस्वीरें सामने आती हैं। इससे जहां स्कूलों में बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है वहीं सरकारी कार्यालयों का कामकाज बाधित होता है। पानी भरने की वजह से लोग दफ्तर नहीं पहुंच पाते हैं। 

पीएम ने भी दिए थे सुझाव: 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अफसरों के साथ बात की थी। उन्होंने कुछ जरूरी सुझाव भी दिए थे। 

प्राधिकरण सुझावों पर अमल कर रहा:
अब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री के सुझावों को मान लिया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अपने आदेश में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में हुई बैठक में सार्वजनिक भवनों, स्कूलों का निर्माण एवं निर्माण स्थल का चयन न्यूनतम आपदा को ध्यान में रखकर कराने को कहा था। 

नए मानक:

सभी सार्वजनिक भवनों, इमारतों तथा स्कूलों का निर्माण अब उच्च बाढ़ स्तर ( एचएफएल) से ऊपर होगा।
 बिल्डिंग के निर्माण से पहले स्थल की मिट्टी का परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। परीक्षण से प्राप्त रिपोर्ट तथा सेफ बियरिंग क्षमता के आधार पर ही बिल्डिंग डिजाइन होगी।
 मृदा परीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित फाउंडेशन लेवल के अनुसार ही निर्माण किया जा सकेगा।
 इन कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय ही बजट का प्रावधान करना होगा। 

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