69 हजार शिक्षक भर्ती पर 31 तक स्थगनादेश
विसं,प्रयागराज/लखनऊ: परिषदीय स्कूलों की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में कटऑफ अंक के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 तक स्थगनादेश जारी किया है। सोमवार को ही इस मामले की लखनऊ खंडपीठ भी सुनवाई हुई, जिसमें 29 तक यथास्थिति रखने के आदेश हुए। हाईकोर्ट के इन आदेशों के चलते शिक्षक भर्ती का परिणाम अब मंगलवार को जारी नहीं हो सकेगा।1इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर हुई सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने आदेश पारित किया है। कोर्ट में रीमा सिंह और 74 अन्य समेत दर्जनों दूसरी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने लखनऊ खंडपीठ में भर्ती पर 29 तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश की जानकारी दी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दो दिन और बढ़ा दिया। दोनों जगह दाखिल याचिकाओं में एक ही प्रश्न उठाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच कटऑफ अंक घोषित करना अनुचित है। अधिवक्ताओं का कहना था कि प्रक्रिया के बीच नियम नहीं बदले जा सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन में कटऑफ अंक घोषित नहीं था।1’>>हाईकोर्ट का निर्देश, लखनऊ खंडपीठ ने भी 29 तक लगाई रोक1’>>भर्ती प्रक्रिया के बीच कटऑफ अंक जारी होने का विरोध
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