ALLAHABAD HIGHCOURT : हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, भर्ती में जाति साबित करने के लिए प्रोफार्मा पर प्रमाणपत्र जरुरी नहीं
एससी-एसटी का प्रमाणपत्र रद करना अनुचित: हाईकोर्ट
यह आदेश दीपक खरवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विजय गौतम ने पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा है कि यह स्थिति ओबीसी प्रमाणपत्र से भिन्न है। क्योंकि ओबीसी अभ्यर्थियों में क्रीमीलेयर तय करना होता है। इसलिए वहां प्रोफार्मा की अनिवार्यता को समझा जा सकता है। लेकिन, एससी / एसटी के मामले में ऐसी कोई शर्त नहीं है। याची ने सिपाही भर्ती के लिए आवेदन किया था। कटऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद उसे नियुक्ति नहीं दी गई। सरकारी वकील का कहना था कि याची का जाति प्रमाणपत्र विज्ञापन में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार नहीं था इसलिए उसका दावा स्वीकार नहीं किया गया।
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