ALLAHABAD HIGHCOURT, INQUIRY, SHIKSHAK BHARTI : 68500 शिक्षक भर्ती में हुई गड़बड़ियों को गंभीरता से समझे सीबीआई: हाईकोर्ट ने शासन की विशेष अपील पर दिया आदेश
'कोर्ट के आदेश की गंभीरता को समझें सीबीआई निदेशक'
एनबीटी, लखनऊ : शिक्षक भर्ती की जांच करने के आदेश में हीलाहवाली करने पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई निदेशक से कहा है कि वह कोर्ट के आदेश की गंभीरता को समझें। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई निदेशक को समझाया कि वे निदेशक जैसे बहुत ही जिम्मेदार पद पर हैं। वह इस प्रकरण में पारित आदेश की गंभीरता को समझ कर राष्ट्र की सेवा करें। मामले की सुनवाई कर रही सिंगल बेंच के जस्टिस इरशाद अली ने फिर से 10 फरवरी को निदेशक से प्रगति आख्या तलब की है। दूसरी ओर
शिक्षक भर्ती में कथित गड़बड़ी की जांच शुरू न करने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
राज्य सरकार द्वारा सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दाखिल स्पेशल अपील पर डिविजन बेंच से मंगलवार को कोई राहत नहीं मिल सकी और सुनवाई पांच दिसंबर तक टाल दी गई।
सीबीआई निदेशक के लिए कोर्ट की यह टिप्पणी सीबीआई के वकील वीरेश्वर नाथ की उस बहस की प्रतिकिया में आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि जांच अभी शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि सीबीआई निदेशक अभी यह तय नहीं कर पाए हैं कि एजेंसी की कौन-सी शाखा इस मामले की जांच करेगी। सिंगल बेंच ने बीती एक नवंबर को सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की बात पाते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। कोर्ट ने छह महीने में जांच पूरा करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने निदेशक से प्रगति आख्या तलब की थी लेकिन वह कोर्ट में रखी नहीं जा सकी और सीबीआई के वकील ने जांच में देरी का कारण बताते हुए और समय की मांग की थी।
वहीं दूसरी तरफ, सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने स्पेशल अपील दायर कर डिविजन बेंच में चुनौती दी है। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने बहस शुरू करनी चाही तो याचीगण की तरफ से पेश कई वकीलों ने कहा कि अपील में उन्हें पक्षकार बनाकर उन्हें अपील की प्रति दी जानी चाहिए ताकि उनकी ओर से पक्ष रखा जा सके। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस मनीष माथुर ने याचीगण को नोटिस देने की बात कहते हुए अगली सुनवाई 5 दिसंबर को लगा दी।
0 Comments