ALLAHABAD HIGHCOURT : शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने जाँच समिति को लगाई फटकार, कहा-कॉपियां किसने बदलीं, तीन हफ्ते में भी न तलाश पाई जाँच समिति, दो दिन में जाँच प्रगति दें ।
यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने सोनिका देवी की याचिका पर दिया। उक्त मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया था कि याची की उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर अंकित बार कोड अंदर के पृष्ठों से मेल नहीं खा रहे हैं। न्यायालय ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा था कि याची की उत्तर पुस्तिका बदल दी गई है। इस पर महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने याची के अलावा अन्य अभ्यर्थियों की भी उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ की बात स्वीकार करते हुए, न्यायालय को आवश्यक जांच व दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया था। न्यायालय ने महाधिवक्ता के आश्वासन पर सरकार को तीन दिन का समय देते हुए जांच में हुई प्रगति व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का ब्योरा तलब किया था।
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