GOVERNMENT ORDER, ADMISSION, CHILD PROTECTION : 6 से 14 वर्ष का विद्यालय में नामांकित न होने या 45 दिन या उससे अधिक अवधि तक बिना पूर्व सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले छात्र/छात्रा को माना जायेगा "आउट ऑफ स्कूल" को परिभाषित करते हुए स्पष्टीकरण आदेश जारी ।
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