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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ALLAHABAD HIGHCOURT, STAY : 12460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र देने पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट के स्थगनादेश से नवीन विज्ञप्ति प्रकाशन न करने का निर्देश, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का बीएसए को पत्र निर्णय का करें इंतजार

ALLAHABAD HIGHCOURT, STAY : 12460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र देने पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट के स्थगनादेश से नवीन विज्ञप्ति प्रकाशन न करने का निर्देश, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का बीएसए को पत्र निर्णय का करें इंतजार

इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों की 12460 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पत्र देने पर अभी रोक बरकरार है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि वे इस भर्ती के संबंध में नवीन विज्ञप्ति न तो प्रकाशित करें और न ही किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपे, क्योंकि हाईकोर्ट ने बुधवार को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने पर स्थगनादेश पारित किया है।1बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 12460 सहायक अध्यापक भर्ती पूरा होने का नाम नहीं ले रही है। भर्ती का शासनादेश और पहली काउंसिलिंग होने के करीब एक साल बाद 11 अप्रैल को नियुक्ति के संबंध में नए सिरे से आदेश जारी हुआ था। उसमें पहली काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नए सिरे बुलाया गया और उन्हें एक मई को नियुक्ति पत्र देने के निर्देश हुए। उसी बीच हाईकोर्ट ने दूसरे जिले से प्रशिक्षण पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी। असल में यह भर्ती प्रदेश के महज 51 जिलों में ही हो रही है, ऐसे में जिन जिलों को पद नहीं दिए गए वहां के अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में मौका दिया गया। हाईकोर्ट के 19 अप्रैल के आदेश पर परिषद ने 27 अप्रैल को निर्देश दिए थे कि अग्रिम आदेशों तक नियुक्ति पत्र न दिया जाए। इस मामले की बुधवार को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई और कोर्ट ने स्थगनादेश पारित किया है। सचिव ने बीएसए को भेजे पत्र में कहा है कि न्यायालय से पारित आदेश को देखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया की काउंसिलिंग के लिए नई विज्ञप्ति का प्रकाशन न किया जाए। साथ ही नियुक्ति पत्र निर्गत करने की कार्यवाही भी कोर्ट के अंतिम निर्णय आने तक न की जाए।

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