ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAK BHARTI : 68500 सहायक अध्यापक रिजल्ट, हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन परीक्षा का परिणाम शिक्षक भर्ती का प्रमाणपत्र मात्र इसी भर्ती के लिए होगा बैध ।
हिन्दुस्तान ब्यूरो, इलाहाबाद । सोमवार को घोषित 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 का परिणाम हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। सचिव डॉ. सुत्ता सिंह ने अपनी विज्ञप्ति में इस बात का जिक्र किया है। हालांकि अर्हता अंक का विवाद आसानी से सुलझने वाला नहीं है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजित सूबे के 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन 25 जुलाई 2017 को निरस्त कर दिया था। उसके बाद शिक्षामित्रों ने राहत के लिए बड़ा आंदोलन किया लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। यही नहीं सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की व्यवस्था लागू कर दी।
हालांकि शिक्षामित्रों को अनुभव के लिए भारांक देने का प्रावधान अध्यापक सेवा नियमावली में किया गया है। लेकिन इसके बावजूद शिक्षामित्रों के लिए 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पास करना किसी चुनौती से कम नहीं था।
माना जा रहा है कि शिक्षामित्रों के दबाव में ही 21 मई को सरकार ने अर्हता अंक 45/40 से घटाकर 21 मई को 33/30 अंक कर दिया था। परिणाम से साफ है कि बड़ी संख्या में शिक्षामित्र पास नहीं हो सके हैं। ऐसे में वे 33/30 अर्हता अंक के आधार पर परिणाम घोषित करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
सिर्फ 68500 शिक्षक भर्ती के लिए मान्य प्रमाणपत्र
इलाहाबाद। 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रमाणपत्र इसी भर्ती के लिए मान्य है। परीक्षा में पदों के सापेक्ष कम अभ्यर्थी पास हुए हैं। यदि 68500 से अधिक अभ्यर्थी पास होते तो भी उन्हें आवेदन का एक ही अवसर मिलता। अगली बार जो भर्ती शुरू होगी उसके लिए फिर से लिखित परीक्षा कराई जाएगी। सचिव के अनुसार एक महीने के अंदर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में 68500 शिक्षक भर्ती के प्रमाणपत्र भेज दिए जाएंगे।
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