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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHA BHARTI : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में 12460 शिक्षक भर्ती में दूसरे जिले के आवेदकों को राहत, सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पत्र न देने का मामला

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHA BHARTI : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में 12460 शिक्षक भर्ती में दूसरे जिले के आवेदकों को राहत, सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पत्र न देने का मामला

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अपने जिले की बजाए किसी दूसरे जिले से आवेदन करने वालों का हित सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने अविनाश कुमार, सनी कपूर आदि की याचिकाओं पर दिया है। अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।1याचिकाओं में कहा गया है कि अपने जिले की बजाए किसी दूसरे जिले से आवेदन करने वाले याचियों को पहले चरण की काउंसिलिंग में चुने जाने के बावजूद नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है।

मामले के तथ्यों के अनुसार दिसंबर 2016 में विज्ञापित 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती की गाइडलाइन जनवरी 2017 में जारी हुई। गाइडलाइन के अनुसार जिस जिले से बीटीसी कोर्स किया हो, उसी जिले से आवेदन करना था। उस जिले में कोई विज्ञापित पद न होने की स्थिति में दूसरे जिले से आवेदन की छूट दी गई थी। याचियों ने मेरठ जिले से बीटीसी कोर्स किया। उस जिले में पद विज्ञापित न होने के चलते रामपुर से आवेदन किया। वहां पहली काउंसिलिंग में चुन लिए गए। इसी दौरान गैर जिले के अभ्यर्थियों के चयन को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका हुई तो कोर्ट से गैर जिले के अभ्यर्थियों के चयन पर रोक लग गई। लखनऊ खंडपीठ ने स्पेशल अपील निस्तारित कर मामला फिर से एकल पीठ के समक्ष भेज दिया। इसके बाद रामपुर के बीएसए ने वहां से बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए, जबकि उनके अंक याचियों से कम हैं।

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