ALLAHABAD HIGHCOURT, BASIC SHIKSHA NEWS, VACANCY : बेसिक स्कूलों में शिक्षक व स्टाफ की जानकारी देने का मिला समय, कोर्ट में हाजिर हुए बेसिक शिक्षा परिषद सचिव, हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
इलाहाबाद । बेसिक स्कूलों में शिक्षकों व स्टाफ के स्वीकृत पदों की जानकारी देने के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सोमवार को कोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा। जिस पर कोर्ट ने 26 जुलाई को पूरी जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने पूछा था कि बेसिक शिक्षा के स्कूलों में स्टाफ व शिक्षकों के स्वीकृत पदों का डाटा उपलब्ध है या नहीं? यदि नहीं, तो कितने दिन में डाटा तैयार कर लेंगे और उसे बेवसाइट पर अपलोड कर देंगे? कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या अध्यापकों के खाली पदों को भरने की अनुमति लेने के बजाय स्वत: पद भरने का सिस्टम बनाया जा सकता है, ताकि छात्रों को शिक्षण सत्र शुरू होते ही शिक्षक मिल सकें।
क्या ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता जिससे अध्यापकों की भर्ती के अनुमोदन में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर अर्थदंड लगाया जा सके? यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने प्रबंध समिति नागेश्वर प्रसाद पीएमवी स्कूल देवरिया की याचिका पर दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
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