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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

SHIKSHAK BHARTI, BASIC SHIKSHA NEWS, ALLAHABAD HIGHCOURT : हाईकोर्ट ने 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में उर्दू शामिल न होने पर जानकारी तलब, याचिका दायर

SHIKSHAK BHARTI, BASIC SHIKSHA NEWS, ALLAHABAD HIGHCOURT : हाईकोर्ट ने 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में उर्दू शामिल न होने पर जानकारी तलब, याचिका दायर


इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित उप्र शिक्षक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में उर्दू विषय शामिल नहीं करने पर सरकार से जानकारी मांगी है। मो. मुंतजिम की याचिका पर न्यायमूर्ति अजय भनोट सुनवाई कर रहे है। याची के अधिवक्ता का कहना है कि याची बीटीसी 2017 में संस्कृत और उर्दू, दो वैकल्पिक विषयों में से उर्दू को चुना था। इसके बाद टीईटी 2017 में भी उसने तीन वैकल्पिक विषयों अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से उर्दू को चुना। नौ जनवरी 2018 को शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी किया गया।

इलाहाबाद : सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा में उर्दू विषय पर जानकारी तलब, 40 अंक के प्रश्नपत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत को ही शामिल करने आपत्ति


65,500 शिक्षकों की भर्ती में उर्दू क्यों नहीं: हाईकोर्ट

हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबाद
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 65500 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में उर्दू भाषा को शामिल नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने मो. मुंतसिम की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है।

कोर्ट ने भर्ती परीक्षा 12 मार्च को होने के कारण राज्य सरकार को सात मार्च तक जानकारी देने को कहा है। याचिका के अनुसार याची उर्दू से बीटीसी उत्तीर्ण है। उसने टीईटी 2017 में भी उर्दू भाषा ली। लेकिन नौ जनवरी 2018 को विज्ञापित 65500 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में संस्कृत, हिन्दी व अंग्रेजी ही है। उर्दू को नही रखा गया है। याची का कहना है कि वह उर्दू के अलावा दूसरी भाषा चुनने में असमर्थ है क्योंकि उसने दूसरा कोई विकल्प लिया ही नहीं था। यह भी कहा गया की इस परीक्षा में संस्कृत विषय चुनने वालों को लाभ होगा क्योंकि संस्कृत बीटीसी व टीईटी के साथ शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम में भी है। इससे याची के समानता के अधिकार का हनन हो रहा है।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 21 

Case :- WRIT - A No. - 6641 of 2018 
Petitioner :- Mohd. Muntajim 
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others 
Counsel for Petitioner :- Akhilesh Kumar,Seemant Singh 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav 

Hon'ble Ajay Bhanot,J. 
Heard Shri Seemant Singh, learned counsel for the petitioner and Shri Ashok Kumar Yadav, learned counsel for the respondent no.3. 
Put up as fresh on 06.03.2018 considering the importance of the matter and the facts that the examinations are going to be conducted w.e.f. 12.03.2018. 
Learned Additional Chief Standing Counsel shall express the urgency of the matter upon the State Authority and obtain requsite instructions. 
Order Date :- 23.2.2018 
RKM 

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