ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAK BHARTI : 12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी, चार सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती के नियम नौ (क) को बहाल करते हुए चार सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने ज्ञानचंद्र की याचिका पर दिया है। एक न्यायाधीश ने नियम नौ (क) को रद कर दिया था और इसके तहत भर्ती पर रोक लगाई थी। चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। केवल नियुक्ति पत्र जारी होना था। कोर्ट ने इस आदेश को पलटते हुए रुकी हुई प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
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