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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ONLINE APPLICATION, INTERDISTRICT TRANSFER : अध्यापिकाओं को तबादले में तय समय सीमा 5 वर्ष से मिली सशर्त छूट, पति के निवास स्थान या फिर ससुराल वाले जिले में जाने का आवेदन के लिए मिलेगा मौका

ONLINE APPLICATION, INTERDISTRICT TRANSFER : अध्यापिकाओं को तबादले में तय समय सीमा 5 वर्ष से मिली सशर्त छूट, पति के निवास स्थान या फिर ससुराल वाले जिले में जाने का आवेदन के लिए मिलेगा मौका

इलाहाबाद  :  परिषदीय स्कूलों के अंतर जिला तबादलों में अध्यापिकाओं को बड़ी राहत मिली है। शासन ने राज्य की सरकारी सेवा वाले दंपती पर तबादलों में पांच साल की समय-सीमा लागू कर रखा है लेकिन, अध्यापिकाओं को इससे सशर्त छूट देने का निर्देश जारी किया है। केवल उन्हीं अध्यापिकाओं के स्थानांतरण पर विचार होगा, जो पति के निवास स्थान या फिर ससुराल वाले जिले में जाने का आवेदन करेंगी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में निर्देश जारी कर रखे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर यह आदेश जारी हुआ है।

⬛ क्लिक करके देखें संबंधित आदेश :-

INTERDISTRICT TRANSFER, BASIC SHIKSHA NEWS, GOVERNMENT ORDER, CIRCULAR : अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं के क्रम में महिला अध्यापिकाओं की विशेष परिस्थितियों का परीक्षण कर 5 वर्ष के प्रतिबंध से छूट देते हुए स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी ।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया चल रही है। परिषद इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। यह निर्देश जारी होने के पहले तमाम शिक्षक-शिक्षिकाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि सरकारी सेवा वाले दंपती को साथ रहने दिया जाए, उन पर पांच साल की सेवा पूरी करने की शर्त लागू न हो, क्योंकि सरकारी नियमावली के पदस्थापन में दंपती को एक ही जिले या फिर पड़ोस में नियुक्ति का अधिकार है। इस पर कोर्ट ने करीब तीन सौ याचिकाओं को निस्तारित करते हुए परिषद को निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

अंतर जिला तबादले 13 जून, 2017 के शासनादेश के तहत हो रहे हैं। ऐसे में परिषद ने बदलाव करने की जगह पूरा प्रकरण शासन को भेजा था। अब शासन ने उस पर निर्णय दिया है।

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