NPS : न्यूनतम तीन साल तक पेंशन कोष में अंश दान करने वाले कर्मचारी जरूरी काम के लिए 25% तक राशि निकाल सकेंगे।
न्यूनतम तीन साल तक पेंशन कोष में अंश दान करने वाले कर्मचारी जरूरी काम के लिए 25% तक राशि निकाल सकेंगे। रिहायशी मकान, गंभीर बीमारी के इलाज, उच्च शिक्षा व बच्चों की शादी के लिए एनपीएस से यह पैसा निकाला जा सकेगा।
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