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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

INTERDISTRICT TRANSFER, STAY : अंतर जिला तबादले की काउंसिलिंग पर रोक, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने बीएसए को भेजा स्थगन का निर्देश नए ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद एक साथ बढ़ेगी प्रक्रिया

INTERDISTRICT TRANSFER, STAY : अंतर जिला तबादले की काउंसिलिंग पर रोक, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने बीएसए को भेजा स्थगन का निर्देश नए ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद एक साथ बढ़ेगी प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों के अंतर जिला तबादले की काउंसिलिंग व ऑनलाइन आवेदन पत्रों के सत्यापन को रोक दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने सभी बीएसए को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित रखें। ऐसे संकेत हैं कि जल्द ही नए आवेदन लेने के बाद एक साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया बीते 16 जनवरी से चल रही है। 29 जनवरी तक शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं। तबादले की समय सारिणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों को एक फरवरी तक आवेदन की हार्ड कॉपी बीएसए कार्यालय में जमा करनी थी। उसकी तीन फरवरी को काउंसिलिंग और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पांच फरवरी तक आवेदनों का सत्यापन करना था। इस दौरान करीब 12 हजार से अधिक शिक्षकों ने अपने जिले में जाने के लिए आवेदन किया है।

GOVERNMENT ORDER, INTERDISTRICT TRANSFER, BASIC SHIKSHA NEWS : परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के गतिमान अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से आयोजित होने वाली काउन्सलिंग / आनलाइन सत्यापन प्रक्रिया को अग्रेतर निर्देश तक स्थगित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी ।


परिषद सचिव ने इस प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से रोक दिया है। अब काउंसिलिंग व आवेदन पत्रों का सत्यापन अगले निर्देशों के बाद ही होगा। असल में हाईकोर्ट ने पांच साल व उससे कम सेवा वाली अध्यापिकाओं को पति के निवास स्थान या फिर ससुराल वाले जिले में जाने के लिए आवेदन लेने का निर्देश दिया है। यह प्रकरण परिषद ने शासन को भेजा है। शासन जल्द ही संशोधित शासनादेश और वेबसाइट में संशोधन कराएगा। उसके बाद शिक्षिकाओं से आवेदन लिए जाने हैं। तैयारी है कि सभी आवेदन आने के बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी तबादले जिलों में रिक्त पदों के 25 फीसदी ही होंगे। यानी केवल 12 हजार शिक्षक ही इधर से उधर होंगे।

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