ALLAHABAD HIGHCOURT, BLO, TEACHER, BASIC SHIKSHA NEWS : सहायक अध्यापकों को बीएलओ नियुक्त करने का मामला, अध्यापकों के खिलाफ न हो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई
इलाहाबाद। सहायक अध्यापकों को बी एल ओ नियुक्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई सात फरवरी तक अध्यापकों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ उप्र झाँसी की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के तहत अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। हाईकोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अध्यापकों को बी एल ओ का काम देना कानून व कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों को विचारणीय माना और इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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