ALLAHABAD HIGHCOURT, APPOINTMENT, RECRUITMENT, VACANCY : 16448 भर्ती प्रक्रिया में क्षैतिज आरक्षण के तहत रिक्त पद पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की होगी भर्ती, हाईकोर्ट में सचिव ने दिया हलफनामा
इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में 16448 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के ऐसे रिक्त पद जो क्षैतिज आरक्षण के तहत नहीं भरे जा सके हैं उन पर जल्दी ही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। हाईकोर्ट में दाखिल एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने इस आशय का हलफनामा दिया है। जिसमें बताया गया है कि सभी बेसिक शिक्षाधिकारियों को निर्देश जारी हुए हैं कि वे अपने जिले में क्षैतिज आरक्षण से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर 15 दिन में नियुक्तियां कर लें।
जौनपुर की वंदना सिंह और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि 16448 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती के के लिए 16 जून 2016 को शासनादेश जारी हुआ था। तमाम जिलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्षैतिज आरक्षण (एक्स सर्विस मैन, सेनानी आश्रित आदि) कोटे की सीटें योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह गई हैं।
प्रदेश सरकार ने सात अप्रैल 2016 को नियम संशोधित करते हुए रिक्त पदों को कैरी फारवर्ड करने की व्यवस्था समाप्त कर दी है। इसलिए इन बचे पदों पर याचीगणों को नियुक्ति दी जाए।
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