PRIVATE SCHOOL : निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम जल्द, विधेयक के मसौदे पर सीएम करेंगे अधिकारियों के साथ चर्चा, विधेयक पारित होने के बाद लग जाएगा निजी स्कूलों पर अंकुश
राज्य मुख्यालय प्रमुख संवाददाता । निजी स्कूलों की मनमानी से प्रदेश वासियों को जल्द ही राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को नियमित करने के लिए जल्द ही कानून बनाएगी। इससे संबंधित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पास कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा इसे अगले शैक्षिक सत्र से लागू कराने की है। विधेयक के मसौदे पर मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उप्र विद्यालय (शुल्क का विनियमन) विधेयक 2017 का मसौदा तैयार कर लिया है। सीएम इसके प्रावधान देखेंगे और जरूरी हुआ तो बेहतरी के लिए इसमें जरूरी बदलाव भी करा सकते हैं। विधेयक के कानून बनने के बाद निजी स्कूल मनमाना शुल्क नहीं वसूल सकेंगे।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही निजी स्कूलों की फीस पर लगाम कसने के संकेत दे दिए थे। सरकार संभालने के बाद सीएम योगी ने अप्रैल में माध्यमिक शिक्षा विभाग को इस संबंध में विधेयक बनाने के निर्देश दिए थे। वहीं मई में विधेयक का मसौदा बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। इसमें उच्च व बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा व बेसिक शिक्षा भी शामिल किए गए। इसके अलावा डीपीएस स्कूल, मेरठ के प्रबंधक व रिटायर आईएएस डॉ. ओम पाठक, प्रख्यात शिक्षाविद व लखनऊ विवि के उपकुलपति प्रो. एसपी सिंह और उच्च् शिक्षा विभाग की विशेष सचिव भी इस समिति की सदस्य हैं।
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