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PRIVATE SCHOOL, FEES : मनमानी फीस नहीं ले सकेंगे निजी स्कूल, फीस का ढांचा भी तय, बनेगा विद्यालय कोष, विवरण पुस्तिका और पंजीकरण शुल्क सिर्फ प्रवेश के समय

PRIVATE SCHOOL, FEES : मनमानी फीस नहीं ले सकेंगे निजी स्कूल, फीस का ढांचा भी तय, बनेगा विद्यालय कोष, विवरण पुस्तिका और पंजीकरण शुल्क सिर्फ प्रवेश के समय

लखनऊ । विद्यालय कोष भी बनेगा प्रत्येक विद्यालय का एक कोष होगा जिसमें छात्रों को दी गईं सुविधाओं के लिए उनसे प्राप्त धनराशि और स्कूल परिसर में आयोजित व्यावसायिक गतिविधियों से होने वाली आय शामिल होगी। व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त होने वाली आय स्कूल के खाते में जमा की जाएगी, प्रबंध समिति/ट्रस्ट के खाते में नहीं।

निजी स्कूल छात्रों से विवरण पुस्तिका और पंजीकरण शुल्क सिर्फ प्रवेश के समय ले सकेंगे। स्कूलों को न सिर्फ आगामी सत्र के लिए प्रस्तावित फीस का ब्योरा 31 दिसंबर तक अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करना होगा बल्कि यह भी बताना होगा कि ली जाने वाली फीस मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक होगी। कोई भी स्कूल सिर्फ वार्षिक ली जाने वाली फीस का विवरण प्रकाशित नहीं करेगा। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगाम कसने के लिए तैयार उप्र स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का विनियमन) विधेयक, 2017 के प्रारूप में यह प्रावधान किये गए हैं।

फीस को लेकर स्कूल के छात्रों व उनके अभिभावकों तथा अभिभावक संघ की शिकायतों के निस्तारण के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में जोनल शुल्क विनियामक समिति गठित की जाएगी जिसे सिविल व अपीलीय अदालत की शक्तियां प्राप्त होंगी। अधिसूचित फीस से अधिक लिये गए शुल्क को छात्र को वापस करने के निर्देश के साथ समिति को स्कूल प्रबंधन को आर्थिक दंड देने का अधिकार होगा।

स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय विधेयक के प्रारूप में प्रावधान आगामी सत्र के लिए प्रस्तावित फीस सार्वजनिक करनी होगी । फीस का प्रस्तावित ढांचा विधेयक के प्रारूप में छात्रों से ली जाने वाली फीस को दो वर्गों में बांटा गया है-अपेक्षित शुल्क और ऐच्छिक फीस। अपेक्षित शुल्क के तहत विवरण पुस्तिका व पंजीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क और संयुक्त वार्षिक ट्यूशन फीस शामिल होगी। प्रवेश शुल्क स्कूल में नवीन प्रवेश के समय तथा कक्षा आठ से नौ तथा दसवीं से ग्यारहवीं में जाने पर लिया जाएगा। संयुक्त वार्षिक ट्यूशन फीस हर साल दी जाने वाली वार्षिक फीस होगी। ऐच्छिक फीस के तहत विभिन्न क्रियाकलापों और स्कूल की ओर से दी गईं सुविधाओं के लिए देय शुल्क शामिल होगा। इसमें आवागमन, बोर्डिंग व भोजन की सुविधाओं, शैक्षिक भ्रमण, स्थानीय दौरा तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए निर्धारित शुल्क शामिल होगा।

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