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DELED, ALLAHABAD HIGHCOURT : डीएलएड प्रवेश परीक्षा पर जानकारी तलब, कोर्ट ने कम अंक पाने वालों को प्रवेश देने के मामले में जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया

DELED, ALLAHABAD HIGHCOURT : डीएलएड प्रवेश परीक्षा पर जानकारी तलब, कोर्ट ने कम अंक पाने वालों को प्रवेश देने के मामले में जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया

हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिक अंक पाने के बावजूद डायट कोठी गेट हापुड़ गाजियाबाद में डीएलएड कोर्स में प्रवेश न देने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि आदेश का पालन न हो तो सचिव परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण दस्तावेज के साथ हाजिर हों।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने विपुल कुमार की याचिका पर अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र को सुनकर दिया। याचिका में कहा गया है कि याची अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी है। उसने 233 अंक प्राप्त किए हैं। याची से अंक पाने वाले पिछड़ा वर्ग के अन्य कम अभ्यर्थियों का प्रवेश कर लिया गया लेकिन याची को मांगे गए प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने कम अंक पाने वालों को प्रवेश देने के मामले में जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

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