ANUDESHAK, ALLAHABAD HIGHCOURT : अंशकालिक अनुदेशकों की मानदेय वृद्धि पर जवाब तलब
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हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने भोला पांडेय व 12 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार ने अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 17000 करने की स्वीकृति दे दी है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव भोला पांडेय के अनुसार सूबे के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 8470 रुपये से बढ़ाकर 17000 रुपये करने के राज्य परियोजना निदेशालय के प्रस्ताव को एक्जीक्यूटिव कमेटी ने नौ मार्च 2017 की बैठक में अनुमोदित कर दिया था। 29 मार्च 2017 को केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 254वीं प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में सहमति न बनने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अप्रैल में दोबारा राज्य परियोजना निदेशालय के अफसरों संग बैठक की।इस बैठक में अनुदेशकों का मानदेय 17000 करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। इसी बैठक में शिक्षामित्रों व विशेष शिक्षकों के मानदेय बढञाने पर सहमति बनी और बाद में उन दोनों का मानदेय बढ़ा दिया गया। लेकिन अंशकालिक अनुदेशक अबह भी पुराने मानदेय पर कार्य कर रहे हैं।
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