SCREENING, RETIREMENT : जबरन रिटायर और प्रोन्नति को फिर बढ़ी तारीख
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सरकारी सेवाओं में दक्षता के लिए 50 उम्र पार के नाकारा और सुस्त अफसरों को जबरन रिटायर करने और रिक्त पदों को प्रोन्नति के जरिये भरे जाने के लिए मुख्य सचिव राजीव कुमार ने पहल की थी, लेकिन अफसरों की सुस्ती इसमें आड़े आ रही है। बार-बार की हिदायत के बावजूद अफसर सुन नहीं रहे हैं। एक बार फिर कार्य पूरा करने के लिए विभागीय प्रमुखों को एक मौका दिया गया है। शासन ने 31 अक्टूबर तक यह कार्य पूरा करने के साथ ही इसका ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है।
सरकारी सेवा में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 50 उम्र पार सेवकों को रिटायर करने के लिए 1985 में लागू नियमों के पालन के लिए निर्देश दिया। कुछ विभागों में निष्क्रिय और भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया गया, लेकिन छह जुलाई, 2017 के आदेश के बावजूद यह व्यवस्था अभी भी सभी विभागों में लागू नहीं हो सकी। मुख्य सचिव ने पहले 31 जुलाई और फिर 15 सितंबर तक का मौका दिया। इसके बाद 15 अक्टूबर तक मौका दिया गया, लेकिन इसमें तेजी नहीं आई।
सोमवार को अपर मुख्य सचिव दीपक त्रिवेदी ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को परिपत्र जारी कर कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी स्क्रीनिंग की कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी कर 31 अक्टूबर तक उन्हें संपूर्ण सूचना उपलब्ध कराएं। त्रिवेदी ने सोमवार को ही एक और सकरुलर जारी किया जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव के पिछले पत्रों की याद दिलाई है। निर्देश के बावजूद सभी विभागों में भर्ती के लिए सभी रिक्तियों की गणना कर उन्हें पदोन्नति के जरिये नहीं भरा गया। त्रिवेदी ने अपेक्षा की है कि पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली सभी रिक्तियों का आगणन कर पदोन्नति की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक पूरी करें।
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सरकारी सेवाओं में दक्षता के लिए 50 उम्र पार के नाकारा और सुस्त अफसरों को जबरन रिटायर करने और रिक्त पदों को प्रोन्नति के जरिये भरे जाने के लिए मुख्य सचिव राजीव कुमार ने पहल की थी, लेकिन अफसरों की सुस्ती इसमें आड़े आ रही है। बार-बार की हिदायत के बावजूद अफसर सुन नहीं रहे हैं। एक बार फिर कार्य पूरा करने के लिए विभागीय प्रमुखों को एक मौका दिया गया है। शासन ने 31 अक्टूबर तक यह कार्य पूरा करने के साथ ही इसका ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है।
सरकारी सेवा में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 50 उम्र पार सेवकों को रिटायर करने के लिए 1985 में लागू नियमों के पालन के लिए निर्देश दिया। कुछ विभागों में निष्क्रिय और भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया गया, लेकिन छह जुलाई, 2017 के आदेश के बावजूद यह व्यवस्था अभी भी सभी विभागों में लागू नहीं हो सकी। मुख्य सचिव ने पहले 31 जुलाई और फिर 15 सितंबर तक का मौका दिया। इसके बाद 15 अक्टूबर तक मौका दिया गया, लेकिन इसमें तेजी नहीं आई।
सोमवार को अपर मुख्य सचिव दीपक त्रिवेदी ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को परिपत्र जारी कर कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी स्क्रीनिंग की कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी कर 31 अक्टूबर तक उन्हें संपूर्ण सूचना उपलब्ध कराएं। त्रिवेदी ने सोमवार को ही एक और सकरुलर जारी किया जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव के पिछले पत्रों की याद दिलाई है। निर्देश के बावजूद सभी विभागों में भर्ती के लिए सभी रिक्तियों की गणना कर उन्हें पदोन्नति के जरिये नहीं भरा गया। त्रिवेदी ने अपेक्षा की है कि पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली सभी रिक्तियों का आगणन कर पदोन्नति की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक पूरी करें।
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