PRESS NOTE, CIRCULAR : हाईकोर्ट के आदेश पर कैबिनेट ने किये कई फैसले, जूनियर हाईस्कूल पद परिभाषित, मिलेगा विवादों से छुटकारा
लखनऊ : राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा के तहत प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में अदालती विवादों से छुटकारा पाने के लिए ‘जूनियर बेसिक स्कूल’ और ‘जूनियर हाई स्कूल’ को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया है। कक्षा एक से लेकर पांच तक जूनियर बेसिक स्कूल और कक्षा एक से लेकर आठ तक जूनियर हाईस्कूल माने जाएंगे।
राज्य सरकार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम-1972 में संशोधन किया है। इससे कर्मचारियों के वेतन भुगतान में होने वाली समस्याओं का भी समाधान होगा। अधिनियम में संस्था शब्द पारिभाषित है लेकिन जूनियर हाईस्कूल शब्द पारिभाषित नहीं है।
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