ALLAHABAD HIGHCOURT : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी, मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य,
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। इसलिए राष्ट्रगान करना और राष्ट्रध्वज फहराना सभी शिक्षण संस्थाओं व अन्य संस्थानों में अनिवार्य है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने मऊ के अलाउल मुस्तफा की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
याचिका में तीन अगस्त, 2017 के शासनादेश और छह सितंबर, 2017 के सकरुलर को चुनौती देते हुए उसे रद करने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर के मदरसों में राष्ट्रगान करना अनिवार्य कर दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को राष्ट्रगान के लिए विवश न किया जाए। याची ने कहा था कि यदि छात्रों को ऐसा करने के लिए विवश किया जाता है तो यह देशभक्ति थोपना माना जाएगा। याचिका में यह भी कहा गया था कि छात्रों को इस तरह के गीत गाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उनकी धार्मिक आस्था और विश्वास के विरुद्ध है।
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याची ऐसा कोई तथ्य बताने में असफल रहा कि राष्ट्रगान गाने से उनकी धार्मिक आस्था और विश्वास किस तरह से प्रभावित होगा। याची यह साक्ष्य भी नहीं प्रस्तुत कर सका कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को इस पर क्या आपत्ति है।1राष्ट्रगान अनिवार्य करने के लिए प्रमु़ख सचिवों को निर्देश 111’>>योगी सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की मुहर1’>>हाईकोर्ट ने खारिज की मदरसों में राष्ट्रगान के आदेश को रद करने की याचिका1’>>सभी शिक्षण व अन्य संस्थाओं में राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज फहराया जाना अनिवार्यराष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान सभी का संवैधानिक कर्तव्य है। - हाईकोर्ट
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