ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAMITRA, SHIKSHAK BHARTI : शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षु शिक्षक के पद पर नियुक्ति देेने की मांग खारिज
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद । सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किए गए शिक्षा मित्रों को समायोजन रद्द होेने के बाद प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्ति देने की मांग हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दी है। कोर्ट ने याचिका में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कहा कि 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रह गए 6160 पदों पर सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार नियुक्ति की जाए। सुप्रीमकोर्ट ने इन बचे पदों पर फिर से विज्ञापन जारी कर नियुक्ति करने का आदेश दिया है।
अरविंद कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने यह आदेश दिया। याचिका यह कहते हुए दाखिल की गई कि ऐसे समायोजित ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने टीईटी उत्तीर्ण की थी और प्रशिक्षु सहायक अध्यापक के पद पर 72825 की भर्ती में चयनित हो गए थे। मगर शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बनाए जाने के बाद उन्होंने इस प्रशिक्षु के पद पर ज्वाइन नहीं किया था। अब चूंकि उनको सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द हो चुका है इसलिए उनको प्रशिक्षु सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जाए। 72825 प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों की भर्ती में 66655 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। 6160 पद अब भी रिक्त हैं।
कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों का समायोजन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था जिसकी सुप्रीमकोर्ट ने पुष्टि कर दी है। सुप्रीमकोर्ट ने 72825 प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों के मामले में भी रिक्त रह गए पदों पर नया विज्ञापन जारी कर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को छूट दी है कि वह सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार निर्णय ले सकती है।
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