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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

TOILET : बालिका स्कूलों में एक माह में शौचालय बनवाए सरकार, राजकीय बालिका विद्यालयों में पेयजल, बिजली आदि की व्यवस्था करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

TOILET : बालिका स्कूलों में एक माह में शौचालय बनवाए सरकार, राजकीय बालिका विद्यालयों में पेयजल, बिजली आदि की व्यवस्था करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय बालिका विद्यालयों में टॉयलेट, पेयजल और विद्युत आपूर्ति सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जौनपुर, श्रवास्ती, अलीगढ़, महोबा, आगरा और बलिया के जिलाधिकारियों को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है।

विनोद कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वह अपने-अपने जिलों में बालिका विद्यालयों का निरीक्षण करें। यदि किसी विद्यालय में शौचालय नहीं मिलता है तो संबंधित जिलाधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने ऐसे विद्यालयों की रिपोर्ट भी मांगी है जहां सुविधाएं नहीं हैं।
याचिका में कहा गया है कि राजकीय बालिका इंटर कालेजों में शौचालयों और पेयजल की सुविधाएं नहीं है। कई में बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। याचिका में कहा गया है कि लड़कियों के विद्यालय में ओवरहेड टैंक बनाए जाने चाहिए मगर हैंडपंप लगाकर काम चलाया जा रहा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या लड़कियां हैंडपंप से पानी लेकर शौचालय जाएंगी। स्कूलों में पानी की मोटर लगाई जाए और टंकी भी रखी जाए। इसकी रिपोर्ट सभी जिलाधिकारी 10 दिन में कोर्ट में प्रस्तुत करें। मामले पर 18 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।

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